*गृह मंत्रालय ने सरकार के हिट एंड रन कानून के संस्करण पर ट्रांसपोर्टरों को आधिकारिक पत्र जारी किया*

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ग्रह मंत्रालय (MHA) ने हड़ताल के संबंध में देश के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त भ्रम को दूर करने के लिए ट्रांसपोर्टर संघों जैसे आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को एक आधिकारिक पत्र जारी किया है, जिससे उन अफवाहों और आशंकाओं पर विराम लगया है कि सरकार ने भारतीय न्याय के तहत हिट एंड रन मामलों से संबंधित धारा 106 (2) के कार्यान्वयन के संबंध में लिखित रूप में कुछ भी प्रदान नहीं किया है।
पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त खंड अभी तक लागू नहीं किया गया है और इसे लागू करने का निर्णय एआईएमटीसी के साथ उचित परामर्श के बाद ही लिया जाएगा, कोर कमेटी के अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह ने भारत भर के ट्रक ड्राइवरों से अपील की है कि वे अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करें और सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं और अन्य सामानों का परिवहन प्रभावित न हो।

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