क्या है हिट एंड रन

उत्तर प्रदेश

 

जिसकी वजह से लग रहा है सड़कों पर जाम। भारत सरकार के द्वारा भारतीय न्याय संहिता लोकसभा में राज्यसभा में पास होकर राष्ट्रपति की भी मोहर लग चुकी है लेकिन अभी इसकी तिथि किस दिन से लागू होगा, इसकी घोषणा होना बाकी है। पूर्व में किसी को टक्कर मारने के बाद भागने पर 2 से 5 साल की सजा होती थी। अनेकों मामलों में लोग भागते हुए एक को टक्कर मारकर कई अन्य लोगों को भी टक्कर मार देते थे, परंतु अब ऐसा करने पर 10 साल तक की सजा और 7 लख रुपए जुर्माना होगा। यह धारा 106/2 के अधीन होगा परंतु यदि आप एक्सीडेंट हो जाने के बाद पुलिस को सूचित कर देते हैं, घायल को अस्पताल पहुंचाते हैं या व्यक्ति गलत तरीके से रोड क्रॉस करता है या रॉन्ग साइड चलाता है तो ऐसी स्थिति में आपको दो से 5 साल की सजा का प्रावधान है, जो पूर्व में भी था और ऐसी स्थिति में आप पर धारा 106/1लगेगी, और जैसे अभी थाने से जमानत तुरंत मिल जाती है, वैसे ही मिल जाएगी। अगर जनता भीड़ के रूप में ड्राइवर की मारपीट करती है और ड्राइवर को नुकसान होता है तो उन पर भी मॉब लिंचिंग की धाराओं के तहत केस चलेगा, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। जबरदस्ती की अफवाह फैला कर सिर्फ आप सबको परेशान किया जा रहा है। यह प्रावधान निजी वाहन कमर्शियल वाहन दोनों पर लागू होंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है। बस बिना नशा किये और अधिक स्पीड में गाड़ी चलाने से बचना है।

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