नगर निगम लखनऊ
प्रेस नोट
05.10.2023
गोबर नाली में बहाने और अवैध रूप से डेरी संचालन करने पर हटाई गयीं अवैध डेरी
संवाददाता राजेश कुमार अमन कुमार सज्जाद टाइम्स लखनऊ
नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज दिंनाक 5-10-2023 को थाना पारा जोन 6 अंतर्गत दुबग्गा रोड, गद्दारीयन का पुरवा, बुधेश्वर विहार कॉलोनी, हैदरगसंज द्वितीय वार्ड अंतर्गत तथा आस पास क्षेत्र पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध डेरी हटाने का अभियान पुलिस बल, प्रवर्तन दल तथा कैटल कैचिंग कर्मचारियों के सहयोग से पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया जिसमे मौके पर कुल 30 भैंस को पकड़कर नगर निगम द्वारा संचालित पी जी आई तथा आलमनगर स्थिति कांजी हाउस में निरुद्ध किया गया, जिन्हे नियमानुसार कार्यवाही के बाद ही रिहा किया जायेगा | अवैध डेयरीयाँ पुर्नस्थापित ना हो हो इस हेतु माननीय उच्च न्यायलय के आदेशानुसार नगर निगम की तरफ से सम्बंधित पुलिस उपायुक्त को पत्र भी प्रेषित किया जायेगा |अभियान के दौरान भारी विरोध तथा घेराव हुआ जिसे पुलिस बल द्वारा शांत करवाया गया|
अवैध डेरी संचालकों द्वारा पशुओ को खाली प्लॉट पर बाँध कर अतिक्रमण किया गया था,तथा गोबर सडक पर बहाया जा रहा था जिससे वर्षा के महीने में मुख्य मार्ग बाधित हो रहा था और आवागमन प्रभावित होने के साथ साथ कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बना हुआ था |
उक्त क्षेत्रों से निरंतर गंदगी फैलाने और गोबर सडक में बहाने की शिकायत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा निरंतर प्राप्त हो रही थी,जिससे नालियां चोक हो रही थी तथा कई जनसूचना अधिकार, तथा IGRS के तहत कार्यवाही भी लंबित थी और चेतावनी तथा नोटिस देने के बाद भी डेरी संचालकों द्वारा डेरी नहीं हटाई गयी थी |
माननीय उच्च न्यायलय के आदेशानुसार नगर निगम आवासीय क्षेत्रों में डेरी व्यवसाय की अनुमति नहीं है |
नगर निगम लखनऊ द्वारा अधिकतम दो गाय लाइसेंस के साथ पालने की अनुमति है |नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार भैंस को अपदूषण कारक पशु माना गया है अतः नगर निगम लखनऊ द्वारा भैंस पालने की अनुमति नहीं दी जाती है |